न्यूनतम और अधिकतम जमा

विशेषताएँ :

योजना कोड

DRIC(TD003)

पात्रता

कोई भी निवासी व्यक्ति – एकल खातों, संयुक्त खातों में दो या उससे अधिक व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति, पर्दानशीन महिला, अवयस्क, एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटी, आदि. आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमत ट्रस्ट, संस्थानों/एजेंसियां एकल/संयुक्त नाम से “जमा पुनर्निवेश प्रमाणपत्र” खाता खोलने हेतु पात्र है.

न्यूनतम अवधि

अधिकतम अवधि

न्यूनतम जमा राशि

रु.1000/- .

अधिकतम जमा राशि

ब्याज दर

डीआरआईसी पर ब्याजदर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध तालिका के अनुसार देय होगा.

ब्याज भुगतानआवृति

ब्याज की गणना को तिमाही अंतराल पर संयोजित किया जाएगा और छमाही अंतराल पर जमा खाते में जमा किया जाएगा. जमा पर उपचित ब्याज परिपक्वता के समय पर मूलधन के साथ देय किया जाएगा.

टीडीएस

दिशानिर्देशों के अनुरूप टीडीएस की कटौती की न्यूनतम और अधिकतम जमा जाएगी.

ऋण सुविधा

नामांकन सुविधा

दिशानिर्देशों के अनुरूप उपलब्ध

स्वचालित नवीनीकरण

जमा परिपक्वता की तारीख पर किसी विशेष निर्देशों की न होने पर उसी अवधि के लिए लागू ब्याजदर के अनुसार नवीनीकृत कर दिया जाएगा.

परिपक्वता पूर्व बंदी

अनुमति है. चालू अवधि के लिए लागू दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा और जुर्माना यदि कोई है.

परिपक्वता पूर्व बंदी पर दंड

रिटेल मीयादी जमा (रु.2.00 करोड़ से कम) के परिपक्वतापूर्व बंद करने के मामले में, जो 7 दिनों या उससे अधिक के लिए है, ब्याज को लागू दर (डिपॉज़िट खोलने की तिथि पर लागू) की तुलना में 1.00% से कम भुगतान किया जाएगा और उस अवधि के लिए जिसके लिए यह वास्तव में बैंक के पास है या अनुबंधित दर, जो भी कम हों.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास योजना में परिवर्तन करने / संशोधन / रद्द करने का अधिकार है

सुकन्या समृद्धि खाते में कम से कम 250 रुपए सालाना पैसे जमा कर सकेंगे आप, 21 में बेटी की शादी के लिए मिलेगी मोटी रकम

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन कर इसे आौर भी आसान बना दिया है। अब इस खाते को खोलने के लिए सालाना 1000 रुपए की बजाय 250 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे। सरकार के इस कदम से ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का लाभ कैसे लें और कितना फायदा होगा इसके बारे में बता रहे हैं इंडस बैंक इंदौर के न्यूनतम और अधिकतम जमा चीफ मैनेजर अयान असीम भट्टाचार्या :

आठ प्रतिशत से ज्यादा मिलता है ब्याज

आपको जानकारी हो कि सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दरों को अन्य लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ की तरह प्रत्येक तिमाही में संशोधित किया जाता है। जुलाई - सितंबर की तिमाही के लिए ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की गई है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के अपने बजट भाषण में दावा किया था कि 2015 में शुरू सुकन्या समृद्धि खाता योजना में नवंबर , 2017 तक देशभर में छोटी लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गए थे। इन खातों में 19,183 करोड़ रुपये जमा हुए थे।

सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का तरीका

इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़की न्यूनतम और अधिकतम जमा के माता - पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं। खाता किसी डाकघर शाखा या अधिकृत सरकारी बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। इस खाते में जमा और परिपक्वता राशि पर आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कोई टैक्स नहीं लगता। नए नियमों के हिसाब से इस खाते में न्यूनतम 250 रुपये न्यूनतम और अधिकतम जमा जमा कराने की जरूरत होगी। एक साल में इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। यह खाता 21 साल तक की अधिकतम अवधि के लिए होता है।

खाता खोलने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं

क्रम दस्तावेज
1. सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट खोलने का फॉर्म।
2. बच्‍ची का जन्‍म प्रमाण पत्र।
3. बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
4. बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल)
5. SSY का फॉर्म आप पोस्‍ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं।

फायदे को ऐसे समझें

साल 2018 में अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने से सुकन्या समृद्धि खाता खोलता है तो उसे 14 साल तक यानी 2031 तक हर साल 12 हजार रुपए जमा करना होंगे। इस तरह 14 साल में 1.68 लाख रुपए जमा होंगे। 2018 में इस योजना की ब्याज दर 8.1% है। इस दर से जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 5,27,036 रुपए मिलेंगे। इसी तरह 500 प्रति माह जमा करने पर 2 लाख 38 हजार रुपए मिलेंगे।

14 साल तक पैसे जमा करने होंगे

21 साल बाद खाता परिपक्व होने पर उस लड़की को इसका भुगतान किया जाएगा जिसके नाम पर खाता खोला गया है। खाता खोलने की तारीख से 14 साल तक इसमें राशि जमा कराई जा सकती है। उसके बाद खाते पर उस समय लागू दरों के हिसाब से ब्याज मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को फायदा होगा। खासकर वो परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे दैनिक मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे परिवार जो गांवों बसते हैं और उनकी आय के साधन बहुत सीमित हैं। वो भी 250 रुपए सालाना इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana की 7 खास बातें- PPF, चाइल्ड म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है स्कीम, जानें बेनिफिट्स

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF और चाइल्‍ड म्‍यूचुअल फंडों की तुलना रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्‍सेशन के आधार पर यह जानते हैं कि कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

Sukanya Samriddhi Yojana: बच्‍चों के भविष्‍य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं. इसमें एक ‘सुकन्‍या समृद्धि योजना’ शामिल है. यह योजना 10 साल तक की बेटियों के लिए है, जिस पर सरकार सालाना 7.60 फीसदी का ब्‍याज (Sukanya Samriddhi Yojana Interest rate) दे रही है. हालांकि, ब्याज दर तिमाही आधार पर तय होती है. इनकम टैक्‍स (Income tax) की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. खाते में जमा रकम, मिलने वाले ब्‍याज और मैच्‍योरिटी राशि टैक्‍स फ्री होती है. इनकम टैक्‍स छूट के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं.

कैसे खुलता है सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट (SSY account)?

Sukanya Samriddhi Yojana में खाता 10 साल तक की बच्चियों के नाम खुलवाया जा सकता है. आप ये खाता तब खुलवा सकते हैं (How to open SSY account) जब आप बच्‍ची के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. कुल दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन अगर दूसरी बच्‍ची के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं. यही नियम तीन बच्‍चे एक साथ पैदा होने पर लागू होता है अगर तीनों बच्चियां हैं.

न्‍यूनतम और अधिकतम जमा की राशि

सुकन्‍या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Yojana account) में आप शुरू में 1,000 रुपए और उसके बाद 100 रुपए के गुणकों में पैसे जमा करवा सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं. खाता खोलने की तारीख से 14 साल बाद तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर में एक बार न्‍यूनतम 1,000 रुपए जमा कराना जरूरी है. अगर आप न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 50 रुपए की पेनाल्‍टी देनी होगी.

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खाते में कौन जमा करा सकता है पैसे?

खाते में बच्‍ची के पैरेंट्स या कोई भी परिवार का सदस्य पैसे जमा करा सकता है. इस खाते पर मिलने वाला ब्‍याज सालाना जुड़ता है. मतलब, पहले साल मिला ब्‍याज मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल ब्‍याज पर ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट (Compounding Interest) का भी फायदा मिलेगा. जब तक बच्‍ची 10 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पैरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे. उसके बाद वह खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है. खाता खुलने पर एक पासबुक दी जाएगी, जो बैंक या पोस्‍ट ऑफिस (Post office) में पैसे जमा करवाते समय या ब्‍याज चढ़वाते समय पेश करनी होगी. मैच्योरिटी के समय, खाता बंद करवाते समय भी पासबुक (SSY Passbook) की जरूरत होगी.

कितना मिल रहा है ब्‍याज?

Sukanya Samriddhi account पर न्यूनतम और अधिकतम जमा मिलने वाला ब्‍याज तिमाही आधार पर तय किया जाता है. लेकिन, खाते में इसे सालाना क्रेडिट किया जाता है. फिलहाल, ब्‍याज 7.60 फीसदी है.

अकाउंट कब होगा मैच्‍योर?

बच्‍ची के 18 साल के होने से पहले आप खाते से पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 वर्ष के होने पर सुकन्‍या समृद्धि खाता मैच्‍योर हो जाएगा. बच्‍ची के 18 वर्ष के हो जाने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब, बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर 50 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है. अगर दुर्भाग्‍यवश, बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जमा रकम पैरेंट्स को सौंप दी जाएगी. इस अकाउंट का ट्रांसफर भारत में कहीं भी करवाया जा सकता है.

खाता खुलवाने की प्रक्रिया

पोस्‍ट ऑफिस या किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट (Post office Sukanya Samriddhi Yojana account) खुलवाया जा सकता है. इसके लिए बच्‍ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्‍य डॉक्‍युमेंट जैसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना होता. अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट से जमा हो सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी है.

Sukanya Samriddhi Yojana, PPF और Child Mutual Fund फंड की तुलना

सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF और चाइल्‍ड म्‍यूचुअल फंडों की तुलना रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्‍सेशन के आधार पर यह जानते हैं कि कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

सुकन्या समृद्धि योजना के ये फायदे जान लेंगे तो आप भी कहेंगे बेस्ट स्कीम? बेटी के लिए ये ऑप्शन है सही- जानें फीचर्स

Sukanya Samriddhi Yojana best scheme: बेटी के भविष्य के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें ब्याज भी बढ़िया और टैक्स छूट के साथ रिटर्न भी टैक्स फ्री है.

Sukanya Samriddhi Yojana: रिटायरमेंट प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग हम सब करते हैं. लेकिन, बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त अक्सर चूक हो जाती है. लेकिन, इनकी प्लानिंग भी आपके भविष्य की प्लानिंग में शामिल होनी चाहिए. खासकर बेटियों के मामले में ये और ज्यादा जरूरी हो जाती है. उनकी उच्च शिक्षा हो या फिर शादी का खर्च. अगर समय से प्लानिंग होगी तो कभी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी. इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना. आइये समझते हैं कैसे.

क्यों है सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट?

‘सुकन्‍या समृद्धि योजना’ 18 साल तक की बेटियों के लिए है. पहले ये सीमा 10 साल थी. लेकिन, हाल ही में सरकार ने इसे बदलकर 18 साल किया है. सुकन्या में फिलहाल सालाना 7.6 फीसदी ब्‍याज (Sukanya Samriddhi Yojana Interest rate) मिल रहा है. ब्याज की समीक्षा तिमाही आधार पर होती है. मतलब हर तीन महीने में इसकी समीक्षा की जाती है कि ब्याज को स्थिर रखना है या बदलना है. इनकम टैक्‍स (Income tax) एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. डिपॉजिट, ब्‍याज और मैच्‍योरिटी राशि तीनों टैक्‍स फ्री होती हैं. अधिकतम 1.50 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

कैसे खुलता है सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट (How to open SSY account)?

Sukanya Samriddhi Yojana में खाता आप तब खुलवा सकते हैं जब आप बच्‍ची के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. कुल दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन अगर दूसरी बच्‍ची के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं. यही नियम तीन बच्‍चे एक साथ पैदा होने पर लागू होता है. अगर तीनों बेटियां हैं.

न्‍यूनतम और अधिकतम जमा की राशि

सुकन्‍या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Yojana account) में आप शुरू में 250 रुपए और उसके बाद 100 रुपए के गुणकों में पैसे जमा करवा सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. खाता खोलने की तारीख से 14 साल बाद तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर में एक बार न्‍यूनतम राशि जमा कराना जरूरी है. अगर आप न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा और 50 रुपए की पेनाल्‍टी देकर इसे शुरू कराना होगा.

कौन जमा करा सकता है पैसे?

अकाउंट में बेटी के पैरेंट्स या कोई भी परिवार का सदस्य पैसे जमा करा सकता है. खाते पर मिलने वाला ब्‍याज सालाना क्रेडिट होगा. मतलब, पहले साल मिला ब्‍याज मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल ब्‍याज पर ब्याज यानी कंपाउंड इंट्रस्ट (Compound Interest) का फायदा मिलेगा. जब तक बच्‍ची 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पैरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे. उसके बाद वह खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है. खाता खुलने पर एक पासबुक दी जाएगी, जो बैंक या पोस्‍ट ऑफिस (Post office) में पैसे जमा करवाते समय या ब्‍याज चढ़वाने के लिए पेश करनी होगी. मैच्योरिटी के समय, खाता बंद करवाते समय भी पासबुक (SSY Passbook) की जरूरत होगी.

अकाउंट कब होगा मैच्‍योर?

बच्‍ची के 18 साल के होने से पहले अकाउंट खोल सकते हैं और अगर अकाउंट खुला है तो विड्रॉल 18 की उम्र के बाद ही होगा. बेटी के 21 वर्ष के होने पर सुकन्‍या समृद्धि खाता मैच्‍योर हो जाएगा. हालांकि, ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपने अकाउंट कौन सी उम्र में खुलवाया है. बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब, बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर 50 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है. अगर दुर्भाग्‍यवश, बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जमा रकम पैरेंट्स को सौंप दी जाएगी. इस अकाउंट का ट्रांसफर भारत में कहीं भी करवाया जा सकता है.

कहां खुलवा सकते हैं खाता

पोस्‍ट ऑफिस या किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट (Post office Sukanya Samriddhi Yojana account) खुलवाया जा सकता है. इसके लिए बच्‍ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्‍य डॉक्‍युमेंट जैसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना होता. अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट से जमा हो सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी है.

PPF और Child Mutual Fund फंड से कैसे अलग है Sukanya Samriddhi Yojana

सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF और चाइल्‍ड म्‍यूचुअल फंडों की तुलना रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्‍सेशन के आधार पर यह जानते हैं कि कौन सी न्यूनतम और अधिकतम जमा योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

PPF Interest Rate: वर्तमान में पीपीएफ ब्याज दरें क्या हैं और एक साल में पीपीएफ खाते में कितनी रकम की जा सकती है जमा?

PPF Interest Rate: पीपीएफ की ब्याज दर अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 7.1 फीसदी है. पीपीएफ के लिए ब्याज दर पिछली बार अप्रैल-जून 2020 तिमाही में संशोधित की गई थी.

Updated: December 22, 2022 9:18 AM IST

PPF Investment

PPF Interest Rate: जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए अन्य छोटी बचत जमाओं के साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ब्याज दरों को इस महीने के अंत में संशोधित किया जाएगा, जैसा कि हर तीन महीने में संशोधित करने का चलन न्यूनतम और अधिकतम जमा है.

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पीपीएफ की ब्याज दर अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 7.1 फीसदी है. पीपीएफ के लिए ब्याज दर पिछली बार अप्रैल-जून 2020 तिमाही में संशोधित की गई थी.

पीपीएफ से जुड़ी खास बातें

  • न्यूनतम जमा 500 रुपये और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा 1.50 लाख रुपये
  • अगर किसी नाबालिग के नाम पर खाता खोला जाता है तो अधिकतम जमा सीमा 1.50 लाख की राशि उसके स्वयं के खाते में जमा राशियों में शामिल होगी.
  • एक वित्तीय वर्ष में 50 रुपये के गुणक में रकम जमा की जा सकती है. लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है.
  • खाता नकद / चेक द्वारा खोला जा सकता है और चेक के मामले में सरकार में खाता खाता खोलने की तारीख/खाते में बाद में जमा करने की तारीख होगी.
  • जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य है.

खाते का बंद होना

  • अगर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये नहीं जमा किए गए तो पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा. बंद खाते ऋण या निकासी सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होते हैं.
  • बंद खाते को जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता से पहले रुपये की न्यूनतम सदस्यता जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है.किसी बंद खाते को 500 रुपये प्लस 50 रुपये पेनाल्टी के तौर पर जमा करके खाते को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है. यह पेनाल्टी 50 रुपये प्रति न्यूनतम और अधिकतम जमा वर्ष के लिए होगी.

पीपीएफ परिपक्वता

15 वित्तीय वर्षों के बाद, खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़ कर, खाता परिपक्व हो जाएगा.

परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास निम्न विकल्प होते हैं

  • जिस पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया है, वहां पर खाता बंद करने का फॉर्म और पासबुक जमा करके, आप अपना परिपक्वता भुगतान प्राप्त कर सकते हैं.
  • जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता मूल्य को जारी रख सकता है; पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी, और भुगतान किसी भी समय या प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार किया जा सकता है.
  • जिस डाकघर खाता खोला गया है उसमें आवश्यक एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके, खाताधारक इसे 5 साल के अतिरिक्त ब्लॉक के लिए बढ़ा सकता है और इसी तरह (परिपक्वता के बाद एक वर्ष के भीतर). ध्यान दें कि किसी बंद खाते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.
  • 5 साल के ब्लॉक की समाप्ति के समय जमा राशि के अधिकतम 60% तक जमा के साथ एक विस्तारित खाते से एक निकासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जा सकती है.

पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु

  • यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता बंद कर दिया जाना चाहिए और न तो नामांकित व्यक्ति और न ही कानूनी उत्तराधिकारी अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं.
  • जब किसी की मृत्यु हो जाती है और खाता बंद हो जाता है, तो खाता रद्द होने से पहले महीने के अंत तक पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाता है.

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